जयपुर।
प्रदेश के लाखो बीएड धारक बेरोजगारो को अब तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने के
लिये दो परीक्षाये नही देनी होगी। अब रीट के जरिये ही अध्यापको की भरती का
काम हो सकेगा। इस सम्बन्ध में शुक्रवार को राजस्थान विधान सभा ने राजस्थान
पंचायतीराज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक-2015 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इससे पहले पंचायतीराज मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने सदन में विधेयक
को पारित करने का प्रस्ताव रखा। गोयल ने उद्देश्यों आैर कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती के लिए पूर्व में दो परीक्षाएं अर्थात भर्ती परीक्षा और पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही थी। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद अब तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती परीक्षा को सरल बनाने के लिए संयुक्त रूप से केवल राज्य स्तर पर एक अध्यापक भर्ती और पात्रता परीक्षा (रीट) ली जाएगी। इससे परीक्षार्थियों को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही विधेयक के पारित होने से राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति के भीतर-भीतर अध्यापकों के स्थानान्तरण भी किए जा सकेंगे।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
को पारित करने का प्रस्ताव रखा। गोयल ने उद्देश्यों आैर कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती के लिए पूर्व में दो परीक्षाएं अर्थात भर्ती परीक्षा और पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही थी। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद अब तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती परीक्षा को सरल बनाने के लिए संयुक्त रूप से केवल राज्य स्तर पर एक अध्यापक भर्ती और पात्रता परीक्षा (रीट) ली जाएगी। इससे परीक्षार्थियों को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही विधेयक के पारित होने से राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति के भीतर-भीतर अध्यापकों के स्थानान्तरण भी किए जा सकेंगे।
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