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विशेष पिछड़ा वर्ग के लोगों की प्रक्रियाधीन नौकरियाँ सुरक्षित

जयपुर, 2 फरवरी। मंत्रीमंडलीय उप समिति ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद विभिन्न विभागों में प्रक्रियाधीन सरकारी नौकरियों में विशेष पिछड़ा वर्ग के लोगों की नौकरियाँ सुरक्षित रहेंगी।
अर्थात् जिन अभ्यार्थियों द्वारा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली या उनका साक्षात्कार पश्चात् चयन कर लिया गया है उन्हें नियुक्तियाँ देने का प्रयास किया जायेगा। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड व समस्त विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी, प्रशासनिक सुधार मंत्री श्री हेमसिंह भड़ाना ने गुरूवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विशेष पिछड़ा वर्ग के लोगों की सरकारी नौकरियाँ कैसे सुरक्षित रहें, इस पर विस्तार से चर्चा की। श्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार विशेष पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध हैं।
इसके लिए राज्य सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अशोक जैन, निदेशक श्री रवि जैन, गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री दीपक उप्रेति, गृह सचिव श्री सुधीर कुमार, विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री मनोज व्यास एवं कार्मिक विभाग के उप विधि परामर्शी श्री बालेन्द्र पाण्डेय व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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