राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा संपन्न कराए गए स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली 100 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इसी के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों पर रोक हटाते हुए बुधवार को भर्ती के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर राज्य सरकार को आगे बढ़ने की हरी झंडी दी.
उल्लेखनीय है कि कुछ असफल उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के नतीजों को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं जिससे इस अदालत ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी.
राजस्थान: शिक्षक भर्ती परीक्षा की चुनौती याचिकाएं खारिज, जल्द होंगी नियुक्तियां
आरपीएससी कार्यालय.
इन याचिकाकर्ताओं ने अदालत से राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग को यह परीक्षा फिर से कराने और विभिन्न परीक्षा पत्रों को पुन: संगठित करने और उनका पुनर्मूल्यांकन करने और फिर उत्तर तालिका को पुन: प्रकाशित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.
आरपीएससी के वकील जेपी जोशी ने अदालत में दलील दी कि परीक्षा के परीणामों से लेकर संपूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी थी.
उल्लेखनीय है कि कुछ असफल उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के नतीजों को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं जिससे इस अदालत ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी.
राजस्थान: शिक्षक भर्ती परीक्षा की चुनौती याचिकाएं खारिज, जल्द होंगी नियुक्तियां
आरपीएससी कार्यालय.
इन याचिकाकर्ताओं ने अदालत से राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग को यह परीक्षा फिर से कराने और विभिन्न परीक्षा पत्रों को पुन: संगठित करने और उनका पुनर्मूल्यांकन करने और फिर उत्तर तालिका को पुन: प्रकाशित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.
आरपीएससी के वकील जेपी जोशी ने अदालत में दलील दी कि परीक्षा के परीणामों से लेकर संपूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी थी.
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