राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विद्यालय सहायक भर्ती को मैंने अपने कई साथियों के साथ मिलकर चुनौती दी है।
भर्ती प्रक्रिया को चुनौती योग्य बिंदु÷
1.एक 18 वर्ष का अभ्यर्थी 12 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है जो की विद्यालय सहायक भर्ती की विज्ञप्ति के अनुसार न्यूनतम योग्यता व आयु है तो फिर वह अभ्यर्थी विज्ञप्ति में वर्णित 1 वर्ष का न्यूनतम अनुभव कहाँ से लाएगा??
2.सीबीएसई विद्यार्थियों को ज्यादा और आरबीएसई विद्यार्थियों को कम अंक मिलते है हमेशा।पहले सत्रांक प्रत्येक विषय के लिए 10 जाते थे और अब 20 भेजे जाते है।जिसे नए और पुराने विद्यार्थियों में अंकों का बड़े पैमाने पर अंतर है।।
3. बी.एड और बी.एस.टी.सी.अभ्यर्थियों को विद्यालय का अनुभव प्राप्त है न कि 12 वीं पास तो फिर योग्यता 12 वीं पास क्यों रखी गयी है।।
4. लाखों अभ्यर्थियों को 12 वीं पास किये हुए लंबा अरसा गुजर गया है।अभ्यर्थी की वर्तमान स्थिति क्या है जिसे केवल परीक्षा के माध्यम से जाँचा जा सकता है 5 या 10 साल पहले के प्राप्ताकों से नहीं।।
5. आवेदन करने के लिए न्यूनतम 1 साल के कार्य अनुभव की शर्त रखी गयी है जो समानता के अधिकार का हनन है।।
6.12 वीं कक्षा में सामान्य अंकों से पास अभ्यर्थी जो अब उच्च योग्यताधारी है अथवा M.A.,NET,SLET,PH.ED वो इस भर्ती के लिए अयोग्य कैसे हो सकता है??
7.बी.एड और बी एस टी सी अभ्यर्थी जो वर्षों से विद्यालय में पद प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे है ये उनके साथ धोखा है इतनी बड़ी भर्ती उनको बिना मौका दिए सम्पन करवाना।।
8.प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बिना परीक्षा के अभ्यर्थियों की वास्तविक व वर्तमान स्थिति को बिना जाँचे 33,500 पदों की भर्ती करवाना कदाचित उचित नहीं है।
9. विज्ञप्ति के अनुसार पूर्व में आवेदित अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क पुनः अदा नहीं करना है परंतु पिछली भर्ती में न्यूनतम योग्यता 10 वीं पास थी और अब बदलकर 12 वीं पास के साथ अनुभव 1 साल का हो की शर्त जोड़ी गयी है।।लाखों अभ्यर्थी तो आवेदन करने से ही वंचित हो जायेंगे ऐसे में उनके पूर्व भर्ती के शुल्क का क्या होगा???
10.एक ही भर्ती में 15 फीसदी अंक बोनस के और 15 फीसदी साक्षात्कार के रखना क्या न्यायसंगत है।।क्या ये पिछली भर्ती प्रक्रिया का ही परिवर्तित तरीका नहीं है।।
उपर्युक्त कारणों के चलते पहले भी इस भर्ती पर उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया था और मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़ा है।
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भर्ती प्रक्रिया को चुनौती योग्य बिंदु÷
1.एक 18 वर्ष का अभ्यर्थी 12 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है जो की विद्यालय सहायक भर्ती की विज्ञप्ति के अनुसार न्यूनतम योग्यता व आयु है तो फिर वह अभ्यर्थी विज्ञप्ति में वर्णित 1 वर्ष का न्यूनतम अनुभव कहाँ से लाएगा??
2.सीबीएसई विद्यार्थियों को ज्यादा और आरबीएसई विद्यार्थियों को कम अंक मिलते है हमेशा।पहले सत्रांक प्रत्येक विषय के लिए 10 जाते थे और अब 20 भेजे जाते है।जिसे नए और पुराने विद्यार्थियों में अंकों का बड़े पैमाने पर अंतर है।।
3. बी.एड और बी.एस.टी.सी.अभ्यर्थियों को विद्यालय का अनुभव प्राप्त है न कि 12 वीं पास तो फिर योग्यता 12 वीं पास क्यों रखी गयी है।।
4. लाखों अभ्यर्थियों को 12 वीं पास किये हुए लंबा अरसा गुजर गया है।अभ्यर्थी की वर्तमान स्थिति क्या है जिसे केवल परीक्षा के माध्यम से जाँचा जा सकता है 5 या 10 साल पहले के प्राप्ताकों से नहीं।।
5. आवेदन करने के लिए न्यूनतम 1 साल के कार्य अनुभव की शर्त रखी गयी है जो समानता के अधिकार का हनन है।।
6.12 वीं कक्षा में सामान्य अंकों से पास अभ्यर्थी जो अब उच्च योग्यताधारी है अथवा M.A.,NET,SLET,PH.ED वो इस भर्ती के लिए अयोग्य कैसे हो सकता है??
7.बी.एड और बी एस टी सी अभ्यर्थी जो वर्षों से विद्यालय में पद प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे है ये उनके साथ धोखा है इतनी बड़ी भर्ती उनको बिना मौका दिए सम्पन करवाना।।
8.प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बिना परीक्षा के अभ्यर्थियों की वास्तविक व वर्तमान स्थिति को बिना जाँचे 33,500 पदों की भर्ती करवाना कदाचित उचित नहीं है।
9. विज्ञप्ति के अनुसार पूर्व में आवेदित अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क पुनः अदा नहीं करना है परंतु पिछली भर्ती में न्यूनतम योग्यता 10 वीं पास थी और अब बदलकर 12 वीं पास के साथ अनुभव 1 साल का हो की शर्त जोड़ी गयी है।।लाखों अभ्यर्थी तो आवेदन करने से ही वंचित हो जायेंगे ऐसे में उनके पूर्व भर्ती के शुल्क का क्या होगा???
10.एक ही भर्ती में 15 फीसदी अंक बोनस के और 15 फीसदी साक्षात्कार के रखना क्या न्यायसंगत है।।क्या ये पिछली भर्ती प्रक्रिया का ही परिवर्तित तरीका नहीं है।।
उपर्युक्त कारणों के चलते पहले भी इस भर्ती पर उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया था और मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़ा है।
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