बीकानेर . माध्यमिक शिक्षा के बाद
अब प्रारम्भिक शिक्षा की स्कूलों में भी शिक्षकों की कमी को दूर करने के
लिए एकबारगी शिक्षण व्यवस्था की जाएगी। इसे लेकर उप शासन सचिव, प्रारम्भिक
बीआर चौधरी ने प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक को निर्देश जारी कर दिए हैं।
यह शिक्षण व्यवस्था प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की सभी स्कूलों में की जाएगी। विभाग ने स्कूलों में शिक्षा अधिकार कानून आरटीई के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए कहा है।
जो स्कूल सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, वहां भी शिक्षक व्यवस्था करते हुए किसी अन्य शिक्षक को भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
उप शासन सचिव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि ग्राम पंचायत से उसी ग्राम पंचायत या फिर नजदीकी ग्राम पंचायत के स्कूल से शिक्षकों को शिक्षण व्यवस्था करके नियुक्त किया जाए।
एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति के लिए निदेशालय के अनुमोदन के बाद ही शिक्षकों को लगाया जाए।
विभाग ने यह भी कहा है कि अगर किसी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्कूल में 30 या इससे अधिक नामांकन हैं लेकिन अगर वहां कोई शिक्षक नहीं है तो प्राथमिकता के आधार पर यहां शिक्षक लगाए जाएं।
एकल अध्यापक वाले स्कूल में भी अध्यापक लगाए जाए। इसके साथ ही जिन स्कूलों में छात्रों का नामांकन 91 से अधिक है, वहां आरटीई के अनुसार तीसरे शिक्षक की व्यवस्था भी जिला शिक्षा अधिकारी करें।
नामांकन 150 से अधिक होने पर स्कूल में शिक्षण व्यवस्था के तहत संस्था प्रधानों को भी लगाया जा सकेगा।
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यह शिक्षण व्यवस्था प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की सभी स्कूलों में की जाएगी। विभाग ने स्कूलों में शिक्षा अधिकार कानून आरटीई के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए कहा है।
जो स्कूल सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, वहां भी शिक्षक व्यवस्था करते हुए किसी अन्य शिक्षक को भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
उप शासन सचिव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि ग्राम पंचायत से उसी ग्राम पंचायत या फिर नजदीकी ग्राम पंचायत के स्कूल से शिक्षकों को शिक्षण व्यवस्था करके नियुक्त किया जाए।
एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति के लिए निदेशालय के अनुमोदन के बाद ही शिक्षकों को लगाया जाए।
विभाग ने यह भी कहा है कि अगर किसी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्कूल में 30 या इससे अधिक नामांकन हैं लेकिन अगर वहां कोई शिक्षक नहीं है तो प्राथमिकता के आधार पर यहां शिक्षक लगाए जाएं।
एकल अध्यापक वाले स्कूल में भी अध्यापक लगाए जाए। इसके साथ ही जिन स्कूलों में छात्रों का नामांकन 91 से अधिक है, वहां आरटीई के अनुसार तीसरे शिक्षक की व्यवस्था भी जिला शिक्षा अधिकारी करें।
नामांकन 150 से अधिक होने पर स्कूल में शिक्षण व्यवस्था के तहत संस्था प्रधानों को भी लगाया जा सकेगा।
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