राजस्थान हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों / पेरा टीचर्स को बगैर टेट / सीधी भर्ती के बताया अवैध -
See Judgement ->>> राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुनील अम्ब्वानी और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच ने विद्यार्थी मित्र (उत्तर प्रदेश में इन पेरा शिक्षक को शिक्षा मित्र कहा जाता है ) को बगैर टेट / डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के सही नहीं माना और स्पेशल अपील निस्तारित कर दी ।
उन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता हेतु कई टिप्पणियां की और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय के कई अंशों को उद्धत किया
विद्यार्थी मित्रों / कॉन्ट्रेक्ट शिक्षकों की सेकड़ो याचिकाएं सिंगल बेंच ने ख़ारिज करते हुए उनकी सेवा समाप्ति को सही मन था , इसके बाद उनके सस्पेशल अपील पर निर्णय भी उनके विरुद्ध आया , दुखदलगा लेकिन न्याय तो अपनी जगह है , अगर भर्ती के कुछ नियम बने तो फिर उसका पालन
करते हुए न्याय ऐसे फैसले दे देता है , जो कई बार लोगो के लिए दुखद भी होते हैं
इस निर्णय में कई टेबल्स टेक्स्ट फॉर्म में नहीं आ पाई थी
See Judgement ->>> राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुनील अम्ब्वानी और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच ने विद्यार्थी मित्र (उत्तर प्रदेश में इन पेरा शिक्षक को शिक्षा मित्र कहा जाता है ) को बगैर टेट / डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के सही नहीं माना और स्पेशल अपील निस्तारित कर दी ।
उन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता हेतु कई टिप्पणियां की और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय के कई अंशों को उद्धत किया
विद्यार्थी मित्रों / कॉन्ट्रेक्ट शिक्षकों की सेकड़ो याचिकाएं सिंगल बेंच ने ख़ारिज करते हुए उनकी सेवा समाप्ति को सही मन था , इसके बाद उनके सस्पेशल अपील पर निर्णय भी उनके विरुद्ध आया , दुखदलगा लेकिन न्याय तो अपनी जगह है , अगर भर्ती के कुछ नियम बने तो फिर उसका पालन
करते हुए न्याय ऐसे फैसले दे देता है , जो कई बार लोगो के लिए दुखद भी होते हैं
इस निर्णय में कई टेबल्स टेक्स्ट फॉर्म में नहीं आ पाई थी
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