जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक स्तर प्रथम के लिए आयोजित होने वाले राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर (रीट) में बीएड डिग्रीधारियों को आवेदन करने की अनुमति देते हुए अंतिम तिथि 19 फरवरी तक बढ़ा दी है। बीएड डिग्रीधारी भविष्य में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे या नहीं, यह याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति तथा न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ में याचिकाकर्ता मुकेश कुमार व अन्य ने राज्य सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती स्तर प्रथम की भर्ती में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिए जाने को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुशील बिश्नोई ने कहा कि नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने 28 जून, 2018 को जारी एक अधिसूचना में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती स्तर प्रथम की भर्ती के लिए यह कहते हुए पात्र माना था कि नियुक्ति मिलने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती स्तर प्रथम के लिए आवेदन मांगे, लेकिन इसमें बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियोंं के लिए अवसर नहीं रखा गया। याचिका के अनुसार यह एनसीटीई की अधिसूचना के विपरीत है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता महेन्द्र सिंह सिंघवी तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के मुताबिक बीएड डिग्रीधारक स्तर प्रथम के लिए पात्र नहीं है। उन्होंने एनसीटीई की ही अधिसूचना पर सवाल उठाए। एनसीटीई के अधिवक्ता विवेक श्रीमाली ने प्रत्युत्तर पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह का समय दिया है। खंडपीठ ने बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को 19 फरवरी तक आवेदन करने की अनुमति दे दी। इधर, एनसीटीई की अधिसूचना को एसटीसी (डिप्लोमा) धारकों ने भी खंडपीठ में चुनौती दी है।
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