जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अंग्रेजी
शिक्षक भर्ती-2018 में उन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा
दी है, जो बिना शिक्षा विभाग की एनओसी लिए भर्ती में शामिल हुए थे।
इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त मुख्य पंचायती राज सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मनोज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता अनुप ढंड ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने अंग्रेजी विषय के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए गत वर्ष भर्ती निकाली। भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि सेवारत सरकारी कर्मचारियों को भर्ती में शामिल होने के लिए संबंधित विभाग से एनओजी लेनी होगी।
याचिका में कहा गया कि भर्ती विज्ञापन में प्रावधान होने के बावजूद सैकड़ों शिक्षक ने बिना शिक्षा विभाग की एनओसी लिए ही भर्ती में शामिल हो गए और चयनित हो गए।
इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त मुख्य पंचायती राज सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मनोज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता अनुप ढंड ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने अंग्रेजी विषय के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए गत वर्ष भर्ती निकाली। भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि सेवारत सरकारी कर्मचारियों को भर्ती में शामिल होने के लिए संबंधित विभाग से एनओजी लेनी होगी।
याचिका में कहा गया कि भर्ती विज्ञापन में प्रावधान होने के बावजूद सैकड़ों शिक्षक ने बिना शिक्षा विभाग की एनओसी लिए ही भर्ती में शामिल हो गए और चयनित हो गए।
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