(उदयपुर किरण). राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018
में सामान्य वर्ग से अधिक अंक प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ता को नियुक्ति
देने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश मनोज
कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि ओबीसी वर्ग के याचिकाकर्ता ने खेल कोटे में आवेदन दिया था. उसके अंक सामान्य वर्ग की मेरिट से अधिक होने के साथ ही राज्य स्तरीय खेल प्रमाण पत्र भी है. इसके बावजूद उसे उचित खेल प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है. याचिका में कहा गया कि उसके अंक सामान्य वर्ग से अधिक हैं. ऐसे में उसे खेल कोटे में न मानकर सामान्य वर्ग के पद पर नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को शिक्षक पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं.
याचिका में कहा गया कि ओबीसी वर्ग के याचिकाकर्ता ने खेल कोटे में आवेदन दिया था. उसके अंक सामान्य वर्ग की मेरिट से अधिक होने के साथ ही राज्य स्तरीय खेल प्रमाण पत्र भी है. इसके बावजूद उसे उचित खेल प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है. याचिका में कहा गया कि उसके अंक सामान्य वर्ग से अधिक हैं. ऐसे में उसे खेल कोटे में न मानकर सामान्य वर्ग के पद पर नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को शिक्षक पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं.
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