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तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 की संशोधित कटऑफ जारी, करें क्लिक

बीकानेर. प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष-२०१६ की तृतीय श्रेणी अध्यापकों की सीधी भर्ती की मंगलवार को संशोधित कटऑफ जारी की गई। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किए।
उच्च न्यायालय में विभिन्न वादों के कारण यह भर्ती रुकी हुई थी। उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की ओर से शिक्षक भर्ती-२०१६ के संबंध में दायर लगभग २० से अधिक सिविल याचिकाओं का निस्तारण कर भर्तियां खोल दी गई।

विभाग ने विभिन्न विषयों के रिक्त पदों के संबंध में चयन रिशफल करते हुए कटऑफ जारी की है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में हिन्दी के ३९ व अंग्रेजी के ७४१, अनुसूचित क्षेत्र में अंग्रेजी के ६९ तथा विज्ञान व गणित के ४८ अभ्यर्थियों की कटऑफ जारी की। इन ८९७ अभ्यर्थियों में सभी संवर्ग से संबंधित ४११ महिलाएं नवचयनित हुई हैं।

नवचयनित अभ्यर्थियों में अनुसूचित जनजाति के ६७, अनुसूचित जाति के १३१, अन्य पिछड़ा वर्ग के ४३०, अति पिछड़ा वर्ग के २१ व सामान्य के २४८ अभ्यर्थी शामिल हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से नामवार सूचियां व अंतिम कटऑफ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। शीघ्र ही इनको जिला आवंटित करते हुए नियुक्ति देने की कार्रवाई की जाएगी।



शिक्षकों व कार्मिकों के बनेंगे पहचान-पत्र
बीकानेर. शिक्षा विभाग में सभी शिक्षक व कार्मिकों के पहचान-पत्र बनाए जाएंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक व प्रारंभिक) को निर्देश दिए हैं, ताकि कार्यालयों और किसी समारोह में उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। निर्देश में विभाग में कार्यरत सभी शिक्षकों एवं कार्मिकों के परिचय-पत्र बनाने को कहा है।

डिडेल ने कहा कि आमतौर पर विभाग में पदीय पहचान की आवश्यकता पड़ती रहती है। परिचय पत्र नहीं होने से किसी बैठक, सेमिनार आदि में प्रवेश करने में भी समस्या आती है। पांच सितंबर को शिक्षक सम्मान समारोह प्रस्तावित है। इस समारोह में ज्यादा शिक्षक होने से प्रत्येक शिक्षक का पहचान-पत्र होना आवश्यक होगा। उन्होंने इन शिक्षकों के एक सप्ताह में परिचय-पत्र बनाने के निर्देश दिए।


इनका बनेगा परिचय पत्र
डिडेल ने बताया कि दिसंबर-२०१३ के बाद नियुक्त शिक्षकों के परिचय-पत्र बनेंगे। शेष कार्मिकों के परिचय-पत्र चरणबद्ध तरीके से तैयार होंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के परिचय पत्र प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक व व्याख्याता आदि के परिचय माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी बनाएंगे। परिचय-पत्र में जन्मतिथि, कार्मिक आइडी, नाम आदि सेवा रिकॉर्ड के अनुसार लिखे जाएंगे।

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