कोटा | तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 (लेवल-वन) को केवल रीट के अंकों के
आधार पर चुनौती देने के मामले में शनिवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक
हाईकोर्ट में उपस्थित हुए।
उन्होंने आश्वस्त किया कि वे चयन प्रक्रिया को
अंतिम रूप नहीं देंगे। इस पर न्यायाधीश वीएस सिराधना ने मामले की सुनवाई 9
मई तक टाल दी। याचिका में कहा गया था कि रीट के अंकों पर भर्ती हुई तो सारा
लाभ 2015 में हुई रीट के अभ्यर्थियों को मिलेगा।
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