डूंगरपुर| पंचायतीराजविभाग के अधीन काम कर रहे शिक्षक तीन साल ही शिक्षा
विभाग में रह सकेंगे।
कार्मिक विभाग ने राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के 6डी नियम में संशोधन करते हुए अनुभव सीमा घटा दी है। इस नियम के तहत पहले पंचायतीराज विभाग में काम कर रहे शिक्षक 5 साल के अनुभव के बाद ही शिक्षा विभाग में आने के योग्य होते थे।
कार्मिक विभाग ने राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के 6डी नियम में संशोधन करते हुए अनुभव सीमा घटा दी है। इस नियम के तहत पहले पंचायतीराज विभाग में काम कर रहे शिक्षक 5 साल के अनुभव के बाद ही शिक्षा विभाग में आने के योग्य होते थे।
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