हाईकोर्ट के आदेश से जारी नहीं हुए व्याख्याताओं की नियुक्ति आदेश - The Rajasthan Teachers Blog - राजस्थान - शिक्षकों का ब्लॉग

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Monday 20 March 2017

हाईकोर्ट के आदेश से जारी नहीं हुए व्याख्याताओं की नियुक्ति आदेश

खींवसरविधायक हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा में 2015 के नव चयनित व्याख्याताओं को नियुक्ति से वंचित रखने का मामला उठाया। विधायक ने प्रक्रिया के नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था।
इसके जवाब में शिक्षा विभाग ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 13098 व्याख्याताओं के लिए जुलाई 2016 में परीक्षा हुई। गृह विज्ञान के अतिरिक्त 18 विषयों के परिणाम 2016 के सितंबर-अक्टूबर में जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद प्रश्न पत्र विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की। इस पर उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी। रोक लगाने से पहले ही संगीत विषय के 1, राजस्थानी के 5, सिंधी के 4, समाजशास्त्र के 9, चित्रकला के 139, गणित के 249, रसायन के 742 और दर्शन शास्त्र के 1 सहित कुल 1150 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। आरपीएससी से वाणिज्य के 236, भौतिक विज्ञान के 718 और जीव विज्ञान के 533 सहित कुल 1487 अभ्यर्थियों की अभिप्रस्तावना प्राप्त होने पर उनकी काउंसलिंग की जा चुकी है। लेकिन हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के कारण उनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जा सके। इसी प्रकार संस्कृत के 312, भूगोल के 1051 और अर्थशास्त्र के 1917 अभ्यर्थियों की अभिप्रस्तावना भी आरपीएससी से मिल चुकी है। लेकिन हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के कारण इनकी काउंसलिंग संबंधी प्रक्रिया नहीं पूरी नहीं की गई। हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास और गृह विज्ञान के चयनित किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अभिप्रस्तावना प्राप्त नहीं हुई है।

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