लीगल रिपोर्टर. जोधपुर| राजस्थानहाईकोर्ट की न्यायाधीश जयश्री ठाकुर ने ढाई
सौ शिक्षकों की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए शिक्षा विभाग को इनकी
री-काउंसलिंग करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि री-काउंसलिंग में
शामिल होने के बाद ये दुबारा याचिका दायर नहीं कर सकेंगे।
याचिकाकर्ता भगवानाराम अन्य की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर, कैलाश जांगिड़, टंवरसिंह राठौड़ सहित विभिन्न अधिवक्ताओं ने याचिकाएं दायर कर बताया कि विभाग ने वरिष्ठता का उल्लंघन किया है। इसके अलावा गंभीर असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों का भी ध्यान नहीं रखा गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियमों का भी उल्लंघन किया गया। कोर्ट ने सभी पक्ष सुनने के बाद बुधवार को याचिकाएं स्वीकार करते हुए ढाई सौ शिक्षकों की री-काउंसलिंग करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की 31 अगस्त से पूर्व वरिष्ठता सूची बनाने के लिए कहा है। साथ ही रिक्त पदों की सूची 3 सितंबर को अपरान्ह चार बजे तक तथा पांच सितंबर को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे री-काउंसलिंग करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उन्हें शिफ्ट नहीं किया जाएगा।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
याचिकाकर्ता भगवानाराम अन्य की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर, कैलाश जांगिड़, टंवरसिंह राठौड़ सहित विभिन्न अधिवक्ताओं ने याचिकाएं दायर कर बताया कि विभाग ने वरिष्ठता का उल्लंघन किया है। इसके अलावा गंभीर असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों का भी ध्यान नहीं रखा गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियमों का भी उल्लंघन किया गया। कोर्ट ने सभी पक्ष सुनने के बाद बुधवार को याचिकाएं स्वीकार करते हुए ढाई सौ शिक्षकों की री-काउंसलिंग करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की 31 अगस्त से पूर्व वरिष्ठता सूची बनाने के लिए कहा है। साथ ही रिक्त पदों की सूची 3 सितंबर को अपरान्ह चार बजे तक तथा पांच सितंबर को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे री-काउंसलिंग करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उन्हें शिफ्ट नहीं किया जाएगा।
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