माध्यमिक शिक्षा से प्रारंभिक शिक्षा को लौटाए गए,प्रारंभिक शिक्षा से शाला
दर्शन पोर्टल के अनुसार एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालयों के अधिशेष
अध्यापकों/अन्य कार्मिकों की सूचियां कार्यालय के नोटिस बोर्ड,अधीनस्थ
ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षाधिकारी कार्यालयों में चस्पा करवाकर विभागीय वेबसाइट
shiksha.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवा दी गई हैं।
इससे किसी भी शिक्षक को जिले में कार्यग्रहण तिथि,जन्मतिथि एवं लेवल संबंधी तथा लेवल-2 में विषय संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो 4 जुलाई तक संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मय आवश्यक प्रमाण के आपत्ति दर्ज कराएं। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक राममूर्ति शर्मा ने बताया कि यदि किसी अधिशेष शिक्षक को वरीयता में विशेष श्रेणी(दिव्यांग,विधवा,असाध्य रोग,परित्यक्ता)का परिलाभ प्राप्त करना हो तो दिव्यांग 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र,विधवा के पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं नॉन ज्युडिशियल स्टांप पर जिसमें पुन:विवाह करने का शपथ पत्र एवं परित्यक्ता महिला को तलाक की डिग्री एवं नॉन ज्युडिशियल स्टांप पर जिसमें पुन:विवाह करने का शपथ पत्र 4 जुलाई तक संबंधित बीईईओ कार्यालय में प्रस्तुत करें। 4 जुलाई को शाम 6 बजे के बाद प्रस्तुत परिवेदनाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इससे किसी भी शिक्षक को जिले में कार्यग्रहण तिथि,जन्मतिथि एवं लेवल संबंधी तथा लेवल-2 में विषय संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो 4 जुलाई तक संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मय आवश्यक प्रमाण के आपत्ति दर्ज कराएं। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक राममूर्ति शर्मा ने बताया कि यदि किसी अधिशेष शिक्षक को वरीयता में विशेष श्रेणी(दिव्यांग,विधवा,असाध्य रोग,परित्यक्ता)का परिलाभ प्राप्त करना हो तो दिव्यांग 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र,विधवा के पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं नॉन ज्युडिशियल स्टांप पर जिसमें पुन:विवाह करने का शपथ पत्र एवं परित्यक्ता महिला को तलाक की डिग्री एवं नॉन ज्युडिशियल स्टांप पर जिसमें पुन:विवाह करने का शपथ पत्र 4 जुलाई तक संबंधित बीईईओ कार्यालय में प्रस्तुत करें। 4 जुलाई को शाम 6 बजे के बाद प्रस्तुत परिवेदनाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि परिवेदना पर विचार करने के बाद 5 एवं 6 जुलाई को
संशोधित वरीयता सूचियां विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। 8 जुलाई से 13
जुलाई तक अधिशेष अध्यापकों की रामावि मानटाउन में काउंसलिंग की जाएगी।
काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग दिवस को सुबह 8:30 बजे से 10:00 बजे
तक किया जाएगा। 10 बजे के बाद आने वाले अध्यापकों की काउंसलिंग उसी दिवस के
रजिस्ट्रेशन किए गए अध्यापकों के उपरांत उनके आने के क्रम जैसे
विलंब-1,विलंब-2 के अनुसार उसी दिवस करवाई जाएगी तथा उनको वरीयता का लाभ
देय नहीं होगा।
काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए पहचान के लिए चुनाव विभाग द्वारा अधिकृत फोटो युक्त दस्तावेज में से कोई भी दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा। उनके अभाव में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।
काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए पहचान के लिए चुनाव विभाग द्वारा अधिकृत फोटो युक्त दस्तावेज में से कोई भी दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा। उनके अभाव में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।
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