जोधपुर।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में शिक्षकों का सैटअप बदलने के बाद की
जा रही काउंसलिंग पर 27 मई तक रोक लगा दी है। प्रत्येक जिले में अलग-अलग की
जा रही इस काउंसलिंग का पूरे प्रदेश में जोरदार विरोध हो रहा था। तीस
शिक्षकों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जयश्री ठाकुर
में दोनों पक्षों की राय सुनने के बाद पूरी काउंसलिंग पर रोक लगा दी।
शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट के इस निर्णय से जोरदार झटका लगा है। यह है मामला...
- पंचायती राज से शिक्षा विभाग में आए शिक्षकों का सैटअप बदलने के साथ ही उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया इन दिनों पूरे प्रदेश में चल रही है।
- इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश में हजारों शिक्षकों का तबादला किया जा रहा है।
- हालांकि विभाग ने इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था का दावा किया, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसे लागू करने में कई खामियां सामने आई।
- इन खामियों को लेकर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर शिक्षक धरना व प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे थे।
- मामला हाईकोर्ट में जाने की आशंका से घबराए शिक्षा विभाग ने पहले से कैवियट दायर रखी थी।
- जुगल किशोर व रहमतुल्लाह खान वगैरह की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि शिक्षा विभाग नियम विरुद्ध काउंसलिंग कर रहा है।
- सर्विस रूल को दरकिनार कर मनमाने तरीके से शिक्षकों का सैटअप परिवर्तन किया जा रहा है।
- वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि सारा कार्य नियमानुसार हो रहा है।
- दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश जयश्री ठाकुर ने आगामी सुनवाई 27 मई तक पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी।