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Wednesday 18 November 2015

यहां खाली पड़े 70668 पद, 6 माह में भर्ती करने के लिए कोर्ट ने दिया आदेश

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोविंद माथुर व जयश्री ठाकुर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को शिक्षा विभाग में खाली पड़े शिक्षक सहित अन्य कर्मचारियों के सभी पद 30 जून 2016 तक यथासंभव रूप से भरने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 70 हजार 668 पद खाली पड़े हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 मार्च मुकर्रर करते हुए पालना रिपोर्ट मांगी है।

याचिकाकर्ता प्रकाश हीरागर द्वारा निजी स्कूल में अध्ययनरत होने के कारण राजस्थान विद्यार्थी डिजिटल योजना के तहत लैपटॉप नहीं देने पर कोर्ट को लिखे गए पत्र पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं।

सुशिक्षित जनता होने पर ही रिसर्जेंट राजस्थान जैसी योजनाओं का फायदा: खंडपीठ ने कहा कि आर्थिक प्रगति के लिए सरकार नए सिस्टम और योजनाएं लागू कर रही है, मसलन रिसर्जेंट राजस्थान व स्मार्ट सिटी योजना आदि मुख्य है। ये सारी योजनाएं आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए ठीक है, लेकिन जनता के सुशिक्षित होने के बिना यह ढांचा मजबूत नहीं हो सकता है।


इन आर्थिक योजनाओं से राजकीय कोष में वृद्धि हो सकती है, लेकिन एक अच्छे सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए हर क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन की जरूरत है। शिक्षा इसके लिए सबसे बेहतरीन माध्यम है, हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास किए हैं। बच्चों से जुड़े कार्यक्रम के लिए सरकार ने वार्षिक बजट में 20 प्रतिशत मद का भी प्रावधान किया।


शिक्षा विभाग के खाली 70 हजार पद 30 जून तक भरें: कोर्ट
हाईकोर्ट जज गोविंद माथुर व जयश्री ठाकुर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को शिक्षा विभाग में खाली पड़े शिक्षक व अन्य कर्मचारियों के सभी पद 30 जून 2016 तक यथासंभव रूप से भरने के निर्देश दिए हैं। सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 70 हजार 668 पद खाली हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 मार्च पर पालना रिपोर्ट मांगी है। प्रकाश हीरागर द्वारा निजी स्कूल में अध्ययनरत होने के कारण राजस्थान विद्यार्थी डिजिटल योजना के तहत लैपटॉप नहीं देने पर कोर्ट को लिखे पत्र पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए जनहित याचिका में आदेश दिए हैं।

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