जयपुर। हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2011 के तहत खाली पांच
प्रतिशत पदों को भरने का आदेश दिया है। इससे इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता
साफ हो गया है। न्यायाधीश मनीष भण्डारी ने कुसुम चौधरी व 20 अन्य की
याचिकाएं निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से कहा था
कि कोर्ट ने पूर्व में गणित और विज्ञान विषय के अंग्रेजी माध्यम वाले
द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के पद भरने का आदेश दिया था,
उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पांच प्रतिशत खाली रख लिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आरपीएससी ने सामाजिक ज्ञान, हिन्दी व अंग्रेजी विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के पद भी खाली रख लिए, जबकि कोर्ट ने गणित व विज्ञान विषय के शिक्षकों के लिए आदेश दिया थाएेसे में इन पदों को भरा जाए और पास होने के बावजूद दस्तावेज पूरे नहीं देने को अपात्र घोषित किया जाए। इसके अलावा कम अंक वालों का चयन हो गया, एेसे में उनसे ऊपर वालों का भी चयन किया जाए।कोर्ट ने आरपीएससी के पांच प्रतिशत पद खाली रखने को गलत ठहराते हुए कहा है कि हिन्दी, अंग्रेजी व सामाजिक ज्ञान विषय के पदों पर कोई विवाद नहीं होने के बावजूद खाली रखा गया, इन पदों को भरा जाए।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पांच प्रतिशत खाली रख लिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आरपीएससी ने सामाजिक ज्ञान, हिन्दी व अंग्रेजी विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के पद भी खाली रख लिए, जबकि कोर्ट ने गणित व विज्ञान विषय के शिक्षकों के लिए आदेश दिया थाएेसे में इन पदों को भरा जाए और पास होने के बावजूद दस्तावेज पूरे नहीं देने को अपात्र घोषित किया जाए। इसके अलावा कम अंक वालों का चयन हो गया, एेसे में उनसे ऊपर वालों का भी चयन किया जाए।कोर्ट ने आरपीएससी के पांच प्रतिशत पद खाली रखने को गलत ठहराते हुए कहा है कि हिन्दी, अंग्रेजी व सामाजिक ज्ञान विषय के पदों पर कोई विवाद नहीं होने के बावजूद खाली रखा गया, इन पदों को भरा जाए।
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