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विद्यालय सहायक भर्ती मामला: ऑफलाइन जमा होंगे भूतपूर्व सैनिकों के आवेदन



विद्यालय सहायक भर्ती मामला: ऑफलाइन जमा होंगे भूतपूर्व सैनिकों के आवेदन
जोधपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विद्यालय सहायक भर्ती, 2015 में न्यायालय में याचिका दायर करने वाले भूतपूर्व सैनिकों के ऑफलाइन आवेदन जमा करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता मिस्साराम व अन्य की ओर से अधिवक्ता टंवरसिंह राठौड़ ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने विद्यालय सहायक भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को नियम 1988 के तहत आरक्षण प्रदान किया है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव में राहत नहीं दी गई।

उनका कहना था कि नियम 1988 के तहत भूतपूर्व सैनिक आमेलन नियम, 1988 के तहत याचिकाकर्ताओं को आरक्षण दिया गया है। फिर इन्होंने 15 वर्ष तक सेना में सेवा पूर्ण की है तथा इन्हें स्नातक स्तर की उपाधि भी सेना से प्रदान की गई है। जो कि विज्ञप्ति में चाही गई शैक्षणिक योग्यता के समतुल्य है।
न्यायाधीश संदीप मेहता ने प्रारम्भिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता को नोटिस थमाते हुए जवाब पेश करने का आदेश दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं के ऑफलाइन आवेदन मंजूर कर उनके प्रतिवेदन का निस्तारण नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले करने के निर्देश दिए।


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