रींगस | राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने अध्यापकों से सेवा परिलाभ की
रिकवरी रोक के आदेश जारी किए है। हाईकोर्ट जयपुर के अधिवक्ता महिपाल सिंह
खर्रा ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के संशोधित
परिणाम के जरिए चयनित व 2017 में नियुक्त हुए प्रार्थियों को दिए गए सेवा परिलाभ की रिकवरी के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के एक फरवरी 2019 के आदेश के क्रियान्विति पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित तीन अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रकरण में न्यायधीश इंद्रजीत सिंह ने यह अंतरिम निर्देश संजय कुमार आदि की याचिका पर जारी किए है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के संशोधित परिणाम के जरिए चयनित हुए थे, लेकिन उन्हें उनसे पहले नियुक्त हुए शिक्षकों के समान वरिष्ठता व सेवा परिलाभ नहीं दिया जा रहा था।
रींगस | राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने अध्यापकों से सेवा परिलाभ की रिकवरी रोक के आदेश जारी किए है। हाईकोर्ट जयपुर के अधिवक्ता महिपाल सिंह खर्रा ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के संशोधित परिणाम के जरिए चयनित व 2017 में नियुक्त हुए प्रार्थियों को दिए गए सेवा परिलाभ की रिकवरी के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के एक फरवरी 2019 के आदेश के क्रियान्विति पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित तीन अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रकरण में न्यायधीश इंद्रजीत सिंह ने यह अंतरिम निर्देश संजय कुमार आदि की याचिका पर जारी किए है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के संशोधित परिणाम के जरिए चयनित हुए थे, लेकिन उन्हें उनसे पहले नियुक्त हुए शिक्षकों के समान वरिष्ठता व सेवा परिलाभ नहीं दिया जा रहा था।
परिणाम के जरिए चयनित व 2017 में नियुक्त हुए प्रार्थियों को दिए गए सेवा परिलाभ की रिकवरी के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के एक फरवरी 2019 के आदेश के क्रियान्विति पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित तीन अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रकरण में न्यायधीश इंद्रजीत सिंह ने यह अंतरिम निर्देश संजय कुमार आदि की याचिका पर जारी किए है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के संशोधित परिणाम के जरिए चयनित हुए थे, लेकिन उन्हें उनसे पहले नियुक्त हुए शिक्षकों के समान वरिष्ठता व सेवा परिलाभ नहीं दिया जा रहा था।
रींगस | राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने अध्यापकों से सेवा परिलाभ की रिकवरी रोक के आदेश जारी किए है। हाईकोर्ट जयपुर के अधिवक्ता महिपाल सिंह खर्रा ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के संशोधित परिणाम के जरिए चयनित व 2017 में नियुक्त हुए प्रार्थियों को दिए गए सेवा परिलाभ की रिकवरी के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के एक फरवरी 2019 के आदेश के क्रियान्विति पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित तीन अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रकरण में न्यायधीश इंद्रजीत सिंह ने यह अंतरिम निर्देश संजय कुमार आदि की याचिका पर जारी किए है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के संशोधित परिणाम के जरिए चयनित हुए थे, लेकिन उन्हें उनसे पहले नियुक्त हुए शिक्षकों के समान वरिष्ठता व सेवा परिलाभ नहीं दिया जा रहा था।
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