रामगढ़| तृतीय श्रेणी प्राथमिक अाैर उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के
अभ्यर्थियों की रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापन जिला परिषद के
आदेश के बावजूद अटक गए हैं।
शिक्षा निदेशालय के अादेशानुसार शुक्रवार को 26 अभ्यर्थी पंचायत समिति विकास अधिकारी के पास पहुंचे, लेकिन बीडीओ ने आचार संहिता का हवाला देते हुए पदस्थापन में असमर्थता जता दी। दाे वर्ष के लम्बे इंतजार के बाद सरकारी नाैकरी की अास में प्रसन्नचित्त पहुंचे अभ्यर्थियों में इसके बाद निराशा छा गई। अभ्यर्थियाें ने अपनी वेदना विकास अधिकारी अनु फाैगाट व प्रधान अाभा नितिन जैन के सामने रखी। विकास अधिकारी ने मामले में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से भी मार्ग दर्शन चाहा, लेकिन रामगढ़ क्षेत्र में अाचार संहिता लागू रहने के चलते कोई हल नहीं निकल सका।
अाचार संहिता में नहीं हाेती बैठक : बीडीओ अनु फाैगाट का कहना है कि रामगढ़ विधानसभा में चुनाव स्थगित हाेने के कारण यहां अाचार संहिता लागू है। अादर्श अाचार संहिता के दाैरान प्रशासन व स्थापना स्थाई समिति की बैठक हाेना संभव नहीं है। जबकि कार्यभार ग्रहण कराने व पदस्थापन के लिए बैठक में अनुमाेदन हाेना अति अावश्यक है। एेसे में चुनाव अायाेग की अनुमति के बिना पदस्थापन अादेश जारी नहीं किए जा सकते। बीडीओ ने कहा कि नियुक्ति के लिए अाए अभ्यर्थियाें की परिवेदना पर जिला कलेक्टर व जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी से दिशा-निर्देश प्राप्त करने के लिए लिखा है। वहां से जैसे भी निर्देश मिलेंगे उनकी पालना करते हुए नियुक्ति हेतु स्थाई स्थापना समिति की बैठक में अनुमाेदन करवाया जाएगा।
शिक्षा निदेशालय के अादेशानुसार शुक्रवार को 26 अभ्यर्थी पंचायत समिति विकास अधिकारी के पास पहुंचे, लेकिन बीडीओ ने आचार संहिता का हवाला देते हुए पदस्थापन में असमर्थता जता दी। दाे वर्ष के लम्बे इंतजार के बाद सरकारी नाैकरी की अास में प्रसन्नचित्त पहुंचे अभ्यर्थियों में इसके बाद निराशा छा गई। अभ्यर्थियाें ने अपनी वेदना विकास अधिकारी अनु फाैगाट व प्रधान अाभा नितिन जैन के सामने रखी। विकास अधिकारी ने मामले में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से भी मार्ग दर्शन चाहा, लेकिन रामगढ़ क्षेत्र में अाचार संहिता लागू रहने के चलते कोई हल नहीं निकल सका।
अाचार संहिता में नहीं हाेती बैठक : बीडीओ अनु फाैगाट का कहना है कि रामगढ़ विधानसभा में चुनाव स्थगित हाेने के कारण यहां अाचार संहिता लागू है। अादर्श अाचार संहिता के दाैरान प्रशासन व स्थापना स्थाई समिति की बैठक हाेना संभव नहीं है। जबकि कार्यभार ग्रहण कराने व पदस्थापन के लिए बैठक में अनुमाेदन हाेना अति अावश्यक है। एेसे में चुनाव अायाेग की अनुमति के बिना पदस्थापन अादेश जारी नहीं किए जा सकते। बीडीओ ने कहा कि नियुक्ति के लिए अाए अभ्यर्थियाें की परिवेदना पर जिला कलेक्टर व जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी से दिशा-निर्देश प्राप्त करने के लिए लिखा है। वहां से जैसे भी निर्देश मिलेंगे उनकी पालना करते हुए नियुक्ति हेतु स्थाई स्थापना समिति की बैठक में अनुमाेदन करवाया जाएगा।
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