जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 के
संशोधित परिणाम के जरिए चयनीत याचिकाकतार्ओं को उनसे पहले चयनीत शिक्षकों
के समान वरिष्ठता और सेवा परिलाभ देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश वीएस
सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश देवेन्द्र कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका
पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकतार्ओं ने शिक्षक भर्ती-2012 में भाग
लिया। जिसमें विवादित प्रश्नों को लेकर संशोधित परिणाम वर्ष 2013 में आया।
संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ता मेरिट में आए, लेकिन इसी भर्ती में पूर्व
में चयनीत अभ्यर्थियों से अधिक अंक होने के बावजूद याचिकाकतार्ओं को
वरिष्ठता और सेव परिलाभ नहीं दिए गए। याचिका में गुहार की गई कि
याचिकाकतार्ओं को पूर्व में चयनीत अभ्यर्थियों के समान वरिष्ठता और सेवा
परिलाभ दिए जाए।
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