जोधपुर| राजस्थानहाईकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने कॉलेज व्याख्याता
भर्ती परीक्षा-2014 से जुड़ी एक रिट याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर
याचिकाकर्ता को आगामी चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। साथ
ही आरपीएससी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
याचिकाकर्ता जगदीशराम की ओर से अधिवक्ता दीपेश बेनीवाल ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि गत 12 जनवरी, 2015 के विज्ञप्ति के अधीन दी जाने वाली 5 प्रतिशत छूट स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के मूल्यांकन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निशक्तजन: श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी देय है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की जांच साक्षात्कार के समय की जानी है, जबकि आज दिनांक तक इस परीक्षा के साक्षात्कार शुरू नहीं हुए हैं। यूजीसी रेगुलेशन्स-2010 एवं 2016 एवं कॉलेज व्याख्याता भर्ती के लिए राज्य सरकार द्वारा नोटिफाइड 1986 के नियमों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने आरपीएससी राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को पांच प्रतिशत छूट देते हुए आगामी चयन प्रक्रिया में शामिल किए जाने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता जगदीशराम की ओर से अधिवक्ता दीपेश बेनीवाल ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि गत 12 जनवरी, 2015 के विज्ञप्ति के अधीन दी जाने वाली 5 प्रतिशत छूट स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के मूल्यांकन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निशक्तजन: श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी देय है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की जांच साक्षात्कार के समय की जानी है, जबकि आज दिनांक तक इस परीक्षा के साक्षात्कार शुरू नहीं हुए हैं। यूजीसी रेगुलेशन्स-2010 एवं 2016 एवं कॉलेज व्याख्याता भर्ती के लिए राज्य सरकार द्वारा नोटिफाइड 1986 के नियमों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने आरपीएससी राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को पांच प्रतिशत छूट देते हुए आगामी चयन प्रक्रिया में शामिल किए जाने का आदेश दिया।
No comments:
Post a Comment