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फिर लगा 'अदालती' झटका, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने रीट, आरटेट अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 1 अगस्त रखी गई थी।

राजस्थान हाईकोर्ट में मदनमोहन शर्मा ने तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी थी। याचिका में पात्रता परीक्षा के आधार पर भर्ती करने को चुनौती दी गई। इसी के साथ भर्ती परीक्षा में विषय को लेकर भी चुनौती दी गई। शुक्रवार को सुनवाई के बाद जस्टिस एमएन भंडारी ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिए।
कुल 15 हजार पदों पर होनी थी भर्ती
तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के माध्यम से करीब 15 हजार पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें 7500 पद प्रथम लेबल और 7500 पद द्वितीय लेवल के रखे गए थे। इसके लिए आरटेट, रीट परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार होनी है। इसी मेरिट के आधार पर शिक्षकों को भर्ती की जाने थी।
राज्य सरकार की ओर से आयोजित यह दूसरी भर्ती है जिस पर अदालत की रोक लगी है। तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा से पहले पटवारी भर्ती भी अदालती प्रक्रिया में उलझ चुकी है। पटवारी भर्ती का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी।
इनका कहना है अदालत ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई है। रीट और आरटेट पात्रता परीक्षा है जिसके आधार पर भर्ती नहीं हो सकती है। इसी के साथ सरकार विषयावार भर्ती की स्थिति साफ नहीं कर सकी है जिसके आधार पर भर्ती पर रोक लगाई हैं। - एडवोकेट आरडी मीणा, राजस्थान हाईकोर्ट
सरकार को हमने पहले ही बता दिया था कि पात्रता परीक्षा के आधार पर भर्ती संभव नहीं है और दूसरे राज्यों में भी इस तरह की भर्ती पर अदालत सवाल उठा चुकी है। सरकार की मंशा ही बेरोजगारों को रोजगार देने की नहीं लग रही है। - उपेन यादव, संयोजक बेरोजगार शिक्षक भर्ती संघ
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