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गाइडलाइन : रीट में पास होने के लिए जरूरी होंगे 60% अंक : राजस्थान शिक्षकों का ब्लॉग

जयपुर. शिक्षक भर्ती और पात्रता परीक्षा-2015 (रीट) में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। रीट की प्रस्तावित गाइडलाइन में यह प्रावधान है। प्रदेश में संभवत यह पहली बार होगा जब किसी भर्ती में शामिल होने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। एनसीटीई की गाइडलाइन के मुताबिक टेट में न्यूनतम 60 फीसदी अंक प्राप्त करने वाला ही शिक्षक भर्ती के योग्य माना गया है। रीट और आरटेट की परीक्षा का स्तर समान है। इसको देखते हुए सरकार ने रीट में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 60 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य किया है।

पिछली सरकार ने इसमें आरटेट के न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट दी थी। इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसको देखते हुए इस प्रावधान को लागू करने से रीट का मामला कोर्ट में जा सकता है। इस प्रावधान के कारण आरटेट की पात्रता रखने वाले उन अभ्यर्थियों को रीट में फिर से शामिल होना पड़ेगा, जिनके 60 फीसदी से कम अंक है। प्रदेश में वर्तमान में 11.50 लाख बीएड और बीएसटीसी डिग्रीधारी हैं। दो बार आरटेट का आयोजन हो चुका है। इसमें 7,50,218 के पास आरटेट की योग्यता है। इनमें से केवल 2,22,615 बीएड व बीएसटीसी धारियों ने ही 60 फीसदी से अधिक अंकों से आरटेट उत्तीर्ण कर रखी है। पांच लाख से अधिक अभ्यर्थियों को फिर से रीट देनी होगी। टीएसपी एरिया को मिलेगी छूट : रीट में पास होने के लिए 60 फीसदी अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता टीएसपी के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी। राज्य सरकार के नियमानुसार अधिसूचित क्षेत्रों (टीएसपी) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत निर्धारित हैं।
आरटेट : 2011
लेवल प्रथम : 2,98,958 अभ्यर्थियों के पास पात्रता। 1,14,187 अभ्यर्थियों के 60% से ज्यादा अंक।
द्वितीय : 2,49,961 के पास पात्रता। 79,217 के 60% से ज्यादा अंक।
आरटेट : 2012
लेवल प्रथम : 43,084 के पास पात्रता। 11,593 अभ्यर्थियों के 60 फीसदी से अधिक अंक हैं।
द्वितीय : 1,58,215 के पास पात्रता। 17,618 के 60% से ज्यादा अंक। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा आरटेट के अंकों में छूट का मामला
तत्कालीन राज्य सरकार ने आरटेट 2011 और 2012 में आरक्षित वर्ग को न्यूनतम उत्तीर्णांक में शिथिलता देते हुए 5 से 20% तक की छूट दे दी थी। इस पर आपत्ति जताते हुए कुछ अभ्यर्थी मामला हाईकोर्ट ले गए थे। कोर्ट ने छूट को गलत माना था। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लिव पिटिशन) दायर की। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। रीट के सिलेबस से राजस्थान का जीके गायब
रीट के सिलेबस में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को शामिल नहीं किया है। पहले आरटेट को जो सिलेबस था वही रीट का सिलेबस होगा। रीट की प्रस्तावित गाइडलाइन के अनुसार लेवल प्रथम (कक्षा 1 से 5 तक) और लेवल द्वितीय (कक्षा 6 से 8 तक) दोनों ही पेपर 150 अंकों के होंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा।
लेवल प्रथम : बहु विकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। कुछ प्रश्नों का लेवल सेकंडरी स्तर का होगा। सिलेबस पांच खंडों में बंटा है। हर खंड से 30 सवाल होंगे। कुल 150 प्रश्न 150 अंकों के होंगे।
लेवल द्वितीय : प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। कुछ प्रश्न 12वीं के स्तर के होंगे। सिलेबस चार खंड में होगा। तीन खंड से 30-30 और चौथे से 60 सवाल होंगे। यानी कुल 150 प्रश्न 150 अंकों के होंगे।
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