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Monday 3 October 2016

कसेगी स्कूलों की मनमानी पर लगाम, नहीं माने तो मान्यता रद्द

जयपुर। प्राइवेट स्कूलों में किताबों, यूनिफार्म, जूते और टाई के नाम पर अब मनमानी वसूली नहीं हो सकेगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि सभी स्कूलों में किताबों सहित अन्य सामान की ऑनलाइन रेट सूची उपलब्ध करानी होगी।
साथ ही विद्यार्थी व अभिभावकों के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वे बाजार से भी सामान खरीद सकते हैं। कोई भी स्कूल किताबें, यूनिफार्म, जूते, टाई की खरीद सिर्फ स्कूल से करने के लिए विद्यार्थी या अभिभावकों को बाध्य नहीं करेगा। शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि अगर इन दिशा-निर्देशों के बाद भी स्कूलों ने अपनी मनमानी जारी रखी तो मान्यता तक खत्म करने जैसी कार्रवाई करेंगे। स्कूलों को सत्र प्रारंभ होने के एक माह पहले ही निर्धारित पुस्तकों की सूची, लेखक -प्रकाशक के नाम और मूल्य वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा। विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की जाने वाली यूनिफार्म को न्यूनतम 5 वर्षों तक बदल नहीं सकेंगें। विद्यार्थियों के लिए तय की जाने वाली पाठ्य पुस्तकें, यूनिफार्म एवं सामग्री न्यूनतम 3 स्थानीय विक्रेताओं के पास उपलब्ध होनी चाहिए।
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