जोधपुर|
राजस्थान हाईकोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश कैलाशचंद्र शर्मा ने एक रिट
याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए एक ग्रेड-3 शिक्षक का सेवानिवृत्ति
से दो साल पूर्व तबादला करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
जैसलमेर में चैनपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षक सुखदेव सिंह भाटी की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि उनकी सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से भी कम समय शेष है। कोर्ट ने पूर्व में दिए फैसले का रेफरेंस देते हुए बताया कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम समय शेष हो तो उनका तबादला नहीं किया जाना चाहिए।
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जैसलमेर में चैनपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षक सुखदेव सिंह भाटी की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि उनकी सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से भी कम समय शेष है। कोर्ट ने पूर्व में दिए फैसले का रेफरेंस देते हुए बताया कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम समय शेष हो तो उनका तबादला नहीं किया जाना चाहिए।
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