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प्रावि-उप्रावि में शिक्षण व्यवस्था के तहत लग सकेंगे शिक्षक : राजस्थान शिक्षकों का ब्लॉग

डूंगरपुर|प्राथमिक उच्चप्राथमिक स्कूलों में अब शिक्षण व्यवस्था के नाम पर शिक्षक लगाए जाएंगे। ऐसी स्कूल जहां पर शिक्षक कम हैं, वहां पर अब शिक्षण व्यवस्था के तहत अध्यापक लगाए जा सकेंगे। 

सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के बाद अब प्रारंभिक शिक्षा में भी शिक्षण व्यवस्था के आदेश कर दिए हैं। इस व्यवस्था के तहत किसी भी शिक्षक को उसी पंचायत समिति अथवा ग्राम पंचायत के नजदीकी स्कूल में शिक्षण व्यवस्था के तहत लगाया जा सकेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के उपशासन सचिव बीआर चौधरी की ओर से जारी आदेश के अनुसार एक से दूसरी पंचायत समिति में शिक्षक लगाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से अनुमोदन करवाना होगा।
विधवा, परित्यक्ता, असाध्य रोग से ग्रसित अथवा विशेष योग्यजन को शिक्षण व्यवस्था में नहीं भेजा जा सकेगा।

आरटीई के तहत जहां कम शिक्षक हैं, वहां शिक्षक लगाए जाएंगे। इसके अलावा 30 या इससे अधिक नामांकन वाली स्कूल, एकल अध्यापक स्कूल, 91 बच्चों वाली स्कूल में तीसरे शिक्षक की व्यवस्था होगी। जहां 150 बच्चों का नामांकन है, वहां हैडमास्टर भी लगाया जा सकेगा। 

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