जयपुर -हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने शारीरिक शिक्षक भर्ती-2011 के खाली रहे 275 पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने के एकलपीठ के आदेश को सही करार दिया है।
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इन पदों को उसी भर्ती के तहत तैयार मैरिट सूची से भरने को भी कहा है ।
इस पर राज्य सरकार व आर.पी.एस.सी ने अपील में कहा कि इन पदों को उसी साल नई भर्ती निकालकर भर दिया, ऐसे में पुरानी सूची से भरना संभव नहीं है।
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हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इन पदों को उसी भर्ती के तहत तैयार मैरिट सूची से भरने को भी कहा है ।
इस पर राज्य सरकार व आर.पी.एस.सी ने अपील में कहा कि इन पदों को उसी साल नई भर्ती निकालकर भर दिया, ऐसे में पुरानी सूची से भरना संभव नहीं है।
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