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यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की कमी, मुख्य सचिव व प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव से मांगा जवाब

जयपुर | हाईकोर्ट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की कमी को अदालती आदेश के बाद भी पूरा नहीं करने और लापरवाही बरतने पर मुख्य सचिव, प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव व यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर 10 मई तक जवाब देने के लिए कहा है।
न्यायाधीश केएस झवेरी व वीके व्यास की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश रामबख्श सिंह की याचिका पर दिया। अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षकों की कमी को पूरा करने में यूनिवर्सिटी की उदासीनता से स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं और वे फीस देकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में कई पदों पर तो भर्ती प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में यूनिवर्सिटी के अफसरों की लापरवाही के कारण स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद नहीं किया जा सकता। याचिका में कहा था कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर भर्तियां नहीं हो रही हैं और शिक्षकों की कमी है। सुनवाई के दौरान 25 अक्टूबर 2016 को अदालत ने यूनिवर्सिटी को मामले में समय देने से मना कर दिया था। जिस पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने अदालत में अंडरटेकिंग दी थी कि 30 अप्रैल 2017 तक पदों को भर देंगे।

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