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शिक्षकों से बीएलओ का काम नहीं कराने का निर्देश

भीलवाड़ा | चुनाव आयोग की ओर से शिक्षकों को बीएलओ के काम में लगाने के खिलाफ दायर मामले में जिला स्थाई लोक अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई हुई।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर की ओर से तहसीलदार शंकरलाल बलाई एवं राजकीय अधिवक्ता मुकंदसिंह पंवार पेश हुए। अदालत ने चुनिंदा परिस्थिति वाले शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त रखने का निर्देश दिया। वकील लादूलाल तेली व नरेश मेघवंशी ने परिवाद प्रस्तुत किया था। जिला स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं सदस्य प्रहलादराय व्यास ने स्कूलों में एकल पदस्थापित अध्यापक की पाठशाला, असहाय महिला, बीमार अध्यापक, विषम परिस्थितियों एवं परीक्षा समय में शिक्षकों की व्यस्तता आदि स्थिति संबंधित शिक्षक बीएलओ की डयूटी से मुक्त रखने के निर्देश दिए। परिवादियों ने न्यायालय, चुनाव आयोग व राज्य सरकार के आदेश की पालना सुनिश्चित कराते हुए जिले के शिक्षकों को बीएलओ के कार्य से मुक्त कराने की गुहार की थी।

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