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आईएएस के इस आदेश ने शिक्षकों की खड़ी कर दी खाट, जानें क्या है आदेश

सीकर । शिक्षकों तथा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को अब वहां के संस्था प्रधान व अन्य अधिकारी नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के शासन सचिव (सीनियर आईएएस) से छुट्टी लेनी पड़ेगी। शासन सचिव नरेशपाल गंगवार ने इस संंबंध में आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार शासन सचिव की अनुमति के बिना किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि किसी के अवकाश पहले मंजूर हो गए हैं तो उनको भी दुबारा अनुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि यह आदेश अभी केवल विधानसभा सत्र तक लागू रहेगा।
इधर सूत्रों का कहना है कि शिक्षकों ने 27 फरवरी को जयपुर में विधानसभा का घेराव किया था। इसके बाद से नाराज हुए शिक्षा सचिव ने यह आदेश जारी किया है। इधर अनेक शिक्षक संगठनों ने इस आदेश को गलत बताया है। *राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ (रेस्टा) के प्रदेश महामंत्री मुकेश निठारवाल व अन्य ने बताया कि यह आदेश गलत है*। इस आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं शिक्षक नेता उपेन्द्र शर्मा का कहना है कि शिक्षा सचिव का यह आदेश गलत है। अल्पवेतन भोगी कर्मचारी छुट्टी मंजूर करवाने जयपुर कैसे जाएगा।

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