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नियुक्ति तिथि से सलेक्शन ग्रेड नहीं देने पर शिक्षा विभाग को नोटिस

जोधपुर । राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश पीके लोहरा ने नियुक्ति तिथि से सलेक्शन ग्रेड जारी नहीं करने के एक मामले में शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करते हुए 9 मार्च तक जवाब तलब किया है। जस्टिस लोहरा ने याचिकाकर्ता साबिर मोहम्मद व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में ये आदेश दिए।
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता राजेन्द्र कटारिया ने कहा कि याचीगण को शिक्षा विभाग में टीचर्स ग्रेड तृतीय के पद पर वर्ष 1985 में संविदा पर नियुक्तियां दी गई थीं। उस समय योग्यता प्राप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं थे, इसलिए राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बड़ी मात्रा में प्रदेश भर में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति दी गई। बाद में सरकार ने बिना कोई कारण बताए याचिकाकर्ताओं को नौकरी से हटाने के आदेश जारी कर दिए और एक सर्कुलर जारी कर स्थाई नियुक्ति के आवेदन मांगे गए।
सर्कुलर के अनुसार योग्य होने पर याचीगण ने भी आवेदन किया और उन्हें 28 मई 2005 को स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया गया। हाल ही में सरकार ने 23 दिसंबर 2015 को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि याचीगण के लिए सभी तरह के परिलाभ आदि जिसमें वरिष्ठता, सलेक्शन ग्रेड अनुभव आदि की पुन: नियुक्ति की तिथि से गणना की जाएगी। इसी आदेश से निराश हो कर यह याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर जस्टिस लोहरा ने शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करते हुए 9 मार्च तक जवाब तलब किया

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