चयनित प्रार्थिया को वरिष्ठता व सेवा परिलाभ दिया जाए जयपुर | हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 के संशोधित
परिणाम 2013 के जरिए चयनित प्रार्थी को भी उनसे पहले चयनित शिक्षकों के
समान वरिष्ठता व सेवा परिलाभ देने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश वीएस
सिराधना ने यह आदेश गरिमा गाैड़ की याचिका दिया।
अधिवक्ता महिपाल खर्रा ने
बताया कि प्रार्थिया ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 में भाग लिया,
लेकिन परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर विवादित होने पर भर्ती परीक्षा का
संशोधित परिणाम 2013 में आया। प्रार्थी संशोधित परिणाम की मेरिट में आ गई।
लेकिन प्रार्थिया को इसी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक होने के
बाद भी वरिष्ठता व सेवा परिलाभ नहीं दिए जा रहे, जबकि उनसे जूनियर
अभ्यर्थियों को वरिष्ठता व सेवा परिलाभों को दिया जा रहा है।
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