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तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 चयनित प्रार्थिया को वरिष्ठता व सेवा परिलाभ दिया जाए

चयनित प्रार्थिया को वरिष्ठता व सेवा परिलाभ दिया जाए जयपुर | हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 के संशोधित परिणाम 2013 के जरिए चयनित प्रार्थी को भी उनसे पहले चयनित शिक्षकों के समान वरिष्ठता व सेवा परिलाभ देने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह आदेश गरिमा गाैड़ की याचिका दिया।
अधिवक्ता महिपाल खर्रा ने बताया कि प्रार्थिया ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 में भाग लिया, लेकिन परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर विवादित होने पर भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम 2013 में आया। प्रार्थी संशोधित परिणाम की मेरिट में आ गई। लेकिन प्रार्थिया को इसी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक होने के बाद भी वरिष्ठता व सेवा परिलाभ नहीं दिए जा रहे, जबकि उनसे जूनियर अभ्यर्थियों को वरिष्ठता व सेवा परिलाभों को दिया जा रहा है।

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