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एसबीसी-एमबीसी के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति पर रोक, सरकार से मांगा जवाब

एसबीसी-एमबीसी के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति पर रोक, सरकार से मांगा जवाब
द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 का मामला 

जयपुर |हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 में एसबीसी (स्पेशल बैकवर्ड कास्ट) व एमबीसी (मोर बैकवर्ड कास्ट) कोटे के पदों पर नियुक्ति पर रोक लगाते हुए मामले में आरपीएससी व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम निर्देश बलवीर गोचर की याचिका पर दिया। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने 13 जुलाई 2016 को द्वितीय श्रेणी शिक्षक के संस्कृत सहित सात विषयों में भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। इस भर्ती में एसबीसी व एमबीसी कोटे के लिए भी पदों को आरक्षित किया गया। लेकिन राज्य सरकार ने द्वितीय श्रेणी की कट ऑफ नहीं निकाली व एसबीसी व एमबीसी कोटे के लिए आरक्षित पदों को भी सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जा रहा है। जबकि एमबीसी को अब राज्य सरकार ने आरक्षण दे दिया है। इसलिए उनके लिए आरक्षित पदों को सामान्य अभ्यर्थियों से नहीं भरा जा सकता। इसलिए एसबीसी-एमबीसी के लिए आरक्षित पदों को सामान्य अभ्यर्थियों से भरने पर रोक लगाई जाए। अदालत ने मामले में राज्य सरकार व आरपीएससी से जवाब मांगते हुए एसबीसी-एमबीसी कोटे के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति पर राेक लगा दी।

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