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संस्था प्रधानों की वाकपीठ स्थगित मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी

बीकानेर | ग्राम पंचायत सहायकों की चयन प्रक्रिया के तहत संस्था प्रधानों की सत्रांत वाकपीठ स्थगित कर दी गई है। वहीं माध्यमिक-उच्च माध्यमिक स्कूलों के संस्था प्रधान (पीईईओ) पंचायत सहायकों को लगाने की कार्रवाई पूर्ण होने तक मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
इसके अलावा उन्हें किसी प्रकार का अवकाश पर भी नहीं मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बी.एल.स्वर्णकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। गौरतलब है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की ओर से 17 फरवरी को ग्राम पंचायत सहायकों का चयन किया जाना है। ऐसे में इस प्रक्रिया से जुड़े संस्था प्रधान चयन का काम पूरा होने तक प्रशिक्षण शिविर में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि पूर्व में संस्था प्रधानों6की वाकपीठ 17 से 18 फरवरी को होनी निर्धारित थी। इस दिन पंचायत सहायकों के साक्षात्कार होने के कारण शिक्षा विभाग ने वाकपीठ की तिथियों में संशोधन कर 13-14 फरवरी को करने के निर्देश दिए। अब आगामी आदेशों तक वाकपीठ को स्थगित कर दिया गया है।

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