रीट-2017 लेवल-2 में 60 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के लिए
खुशखबरी है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018
(लेवल दो) में रीट-2017 लेवल- दो 14 प्रश्नों के उत्तर विवादित होने के
कारण साठ प्रतिशत से कम अंक लाने वाले प्रार्थियों के ऑफलाइन आवेदन पत्र
स्वीकार कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के फैसला सुनाया है। इस बाबत
कोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक व माध्यमिक शिक्षा
बोर्ड सचिव से जवाब मांगा है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम निर्देश
जयप्रकाश तिवाड़ी व भूपेन्द्र निठारवाल सहित अन्य की याचिकाओं पर दिया।
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