प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती 2018 लेवल प्रथम के पदों की
काउंसलिंग सोमवार को राजकीय विशिष्ट पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शुरू की
गई। पहले दिन लेवल प्रथम के 1 से 300 नव चयनित दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता
पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई।
जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक
धर्मेंद्र कुमार जोशी ने बताया, कि सीधी भर्ती में जिले को 1598 शिक्षक
मिले हैं। मंगलवार को 301 से 625 तक, बुधवार को 626 से 950 तक, गुरुवार काे
951 से 1300 और शुक्रवार को 1301 से 1598 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की
जाएगी।
इस तरह होगी काउंसलिंग
मंगलवार 301-625 तक
बुधवार 626-950 तक
गुरुवार 951-1300 तक
शुक्रवार 1301-1598 तक
सीधी भर्ती 2018 मैं काउंसलिंग करते अधिकारी।
नव चयनित शिक्षकों का मुंह कराया मीठा
राजस्थान शिक्षक एवं पंचायतीराज कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष
लक्ष्मणदान चारण व जिलामंत्री संतोकसिंह सिनली ने बताया, कि संगठन की तरफ
से नवनियुक्त अध्यापकों का मुंह मीठा करवाया गया। नवनियुक्त अध्यापकों के
मार्गदर्शन के लिए संघ की तरफ से हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। संगठन ने
जलपान की भी निशुल्क व्यवस्था की। इस अवसर पर संघ के प्रदेश महामंत्री
शंभूसिंह मेड़तिया, होशियार सिंह डूडी, सत्यनारायण जांगिड़, दिनेश गौड़,
मांगीलाल बूड़िया, देवीलाल चौधरी, उम्मेदसिंह चौहान, हुकमसिंह राव, मोहम्मद
सईद, गुल्लाराम भाकर आदि उपस्थित थे।
60 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज के निर्देश
लेवल प्रथम में ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक योग्यता एवं आरटेट एवं
रीट की अंकतालिका अपलोड की गई थी। परीक्षा के रोल नंबर एवं प्राप्तांकों का
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वेबपोर्टल पर उपलब्ध रीट, आरटेट के अंकों से
मिलान किया गया तो पता चला कि रीट एवं आरटेट की कूटरचित अंकतालिकाएं अपलोड
कर दी गई हैं। अभ्यर्थियों ने जानबूझकर गलत सूचना भरकर भ्रमित किया व शपथ
पत्र भी दिए। अब मामला ध्यान में आने के बाद में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के
निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को ऐसे 60 अभ्यर्थियों के खिलाफ पूरे
राज्य में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
लेवल प्रथम के पद भरे जाएंगे
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में नव चयनित शिक्षकों का
पदस्थापन होने के बाद लेवल प्रथम के पूरे पद भर जाएंगे। इसके चलते प्राथमिक
एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार होगा।
हालांकि शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग से स्कूलों का आवंटन तो कर दिया, लेकिन
नव चयनित शिक्षकों को जॉइनिंग कोर्ट के आदेश के बाद में ही दी जाएगी। भर्ती
प्रक्रिया कोर्ट के अधीन चल रही है।
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