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तृतीय श्रेणी शिक्षक : जिले में विषयवार रिक्त पद होने की स्थिति में ही होगा तबादला

पिछले लंबे समय से तबादले की मांग कर रहे शिक्षकों के लिए सरकार ने राह खोल दी है। निदेशक ने ऐसे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले करने का निर्णय लेते हुए आवेदन मांगे हैं। पहली बार अंतर जिले में तबादले कराने पर भी आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन के लिए 18 दिन मिलेंगे।
यानी 20 अप्रैल तक आवेदन देने होंगे। इस बार शिक्षकों के साथ प्रबोधकों को भी तबादला कराने के लिए आवेदन करने की छूट दी गई है। आवेदन का प्रारुप भी गाइडलाइन के साथ दिया गया है। जिन स्थानों पर विषय के अनुरूप पद रिक्त है तब ही आवेदन करना होगा।

जिस जिले में पद खाली व विषय के पद खाली होने की स्थिति में ही तबादला किया जा सकेगा, संविदा पर कार्यरत शिक्षक कार्मिकों को तबादला करने का लाभ नहीं मिलेगा

आवेदन के लिए सिर्फ 18 दिन

लंबे समय से जो शिक्षक तबादलों की मांग कर रहे हैं। इन शिक्षकों को आवेदन करने के लिए सिर्फ 18 दिन ही मिलेंगे। उनको 20 अप्रैल तक आवेदन करने की छूट दी गई है। इसके लिए डीईओ या निदेशक कार्यालय में भी आवेदन कर सकेंगे।

प्रतिबंधित जिलों के साथ-साथ परिवीक्षाकाल पूरा कर चुके शिक्षकों से भी मांगे आवेदन

पहली बार प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत शिक्षकों से भी तबादले को लेकर आवेदन मांगे हैं। साथ ही जिन शिक्षकों का परिवीक्षाकाल पूरा हो चुका है। उनको भी आवेदन का माैका दिया गया है।

डीईओ ऑफिस में आवेदन की इंट्री व रसीद भी मिलेगी

आवेदन करने के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर भी इस बार निदेशक के आदेश पर डीईओ कार्यालय में अलग से रजिस्टर होगा। इसमें आवेदक की एंट्री के साथ रसीद भी दी जाएंगी।

इन रोगों के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता

पूर्णत दृष्टिहीन 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग असाध्य रोग कैंसर,गुर्दा प्रत्यारोपण, ह्रदय शल्य चिकित्सा आश्रित बच्चे मंद बुद्धि के हो व उपचाररत हो

बच्चे कैंसर, दिल छिद्र व ब्रेन ट्यूमर हो व उपचाराधीन हो

महिलाएं या पुरुष इन बीमारियों से ग्रसित हो विधवा परित्यक्ता या विवाह विच्छेद कानूनी रुप से ।

कौन कहां कर सकता है आवेदन

अंत जिला तबादले के लिए संबंधित डीईओ माध्यमिक व प्रारंभिक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। जो शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा में पदस्थापित है, जिनकी 6-डी हो चुकी है। या राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत पदस्थापित है और अंत जिले में तबादला चाहते हैं वो भी डीईओ माध्यमिक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षक जिनका परिवीक्षाकाल पूर्ण हो चुका है। वे प्रतिबंधित जिले में ही अंतरजिला तबादला कराने के इच्छुक है तो आवेदन कर सकेंगे।

पंचायतराज सैटअप के तृतीय श्रेणी शिक्षक जो ग्रामीण क्षेत्र में ही तबादलों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पात्र होगे। पारस्परिक तबादले चाहने वाले दोनों शिक्षकों के सैटअप, पद, लेवल व विषय समान होने पर ही तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे।

भाजपा विधायकों व जिलाध्यक्षों से मांगी थी सूची

गौरतलब है कि पिछले दिनों सरकार ने भाजपा विधायकों व जिलाध्यक्षों से अपने परिचित व रिश्तेदार, जो तबादला कराना चाहता है। उनकी सूची भी मांगी थी। इसके बाद से शिक्षक अपने तबादले को लेकर विधायकों व मंत्रियों के चक्कर भी काट रहे हैं।

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