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सरकार की अधिसूचना पर उदयपुर संभाग में अमल नहीं, शिक्षकों में असंतोष

हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने पदोन्नति में सात वरिष्ठ अध्यापकों के बीच एक अनुपात सात लागू तो कर दिया है, लेकिन उदयपुर संभाग में इस पर अमल नहीं हो रहा। इसके चलते वरिष्ठ होते हुए वाणिज्य के शिक्षकों को पदोन्नति नहीं मिलने की परेशानी बनी रहने पर राजस्थान वाणिज्य विषय संघर्ष समिति ने विभागीय
कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। समिति जिलाध्यक्ष अनिल व्यास ने बताया कि वाणिज्य शिक्षकों को तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक पद पर अन्य विषय के शिक्षकों के समान पदोन्नति नहीं मिल रही है। दूसरे विषय के कनिष्ठ पदोन्नति पा चुके हैं, लेकिन वाणिज्य विषय के शिक्षक वरिष्ठ होते हुए वंचित होने से असन्तोष बना हुआ है। असल में कुल वरिष्ठ अध्यापकों का 1 बटा 7 सामान्य को प्रदान किया गया है, जिसमें भी सभी विषय शामिल हैं। इसके चलते वाणिज्य विषय को 1 बटा 49 भाग प्राप्त हो रहा है। होना यह चाहिए कि नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में सभी विषय के कुल वरिष्ठ अध्यापक का 1/7 भाग हर विषय के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए आवंटित किया जाए।

अजमेर में लागू, तो उदयपुर अब भी अछूता

यह व्यवस्था अजमेर संभाग में डीपीसी में लागू हो चुकी है, लेकिन उदयपुर संभाग अभी भी अछूता है। हालात यह हैं कि अकेले बांसवाड़ा में ही 350 से ज्यादा वाणिज्य के शिक्षक हैं, जो नोटिफिकेशन पर अमल होते ही पदोन्नति पा सकते हैं और असंतोष दूर हो जाएगा। इसके मद्देनजर समिति ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर राज्य के कुल वरिष्ठ अध्यापक का 1/7 वाणिज्य शिक्षकों को पदोन्नति के लिए आवंटित कर बैकलॉक सिद्धांत अपनाने की मांग की है।

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