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तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 की काउंसलिंग में प्रार्थी को शामिल करें

जयपुर | हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 में चयनित को नियुक्ति नहीं देने पर राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रार्थी को भर्ती की काउंसलिंग में शामिल करे। साथ ही अदालत ने मामले में प्रारंभिक शिक्षा सचिव व निदेशक सहित अन्य अफसरों से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश हेमराज की याचिका पर दिया।

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