लीगल रिपोर्टर. जोधपुर| जेएनवीयू शिक्षक भर्ती घोटाले में बर्खास्त किए गए
36 शिक्षकों की ओर से दायर अंतिम सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को
शुरू हुई, लेकिन बहस अधूरी रही। अब अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
याचिकाकर्ता
डॉ. हेमलता जोशी व अन्य की ओर से अधिवक्ताओं ने बहस की और तर्क दिया कि
भर्ती के समय यूजीसी के नियम लागू नहीं थे, इसलिए भर्ती को अवैध नहीं
ठहराया जा सकता। पूरी भर्ती प्रक्रिया जेएनवीयू के ऑर्डिनेंस के नियम 317
के तहत हुई है। बहस अधूरी रहने पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 मई को मुकर्रर की
है। तब तक पूर्व में दिया गया अंतरिम आदेश लागू रहेगा, यानी इन्हें सेवा
से नहीं हटाया जाएगा।
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