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एनटीटी शिक्षक भर्ती-2013 : बहस पूरी, फैसला बाद में

हाईकोर्ट ने एनटीटी शिक्षकों के 1148 पदों की भर्ती-2013 के मामले में पक्षकारों की अंतिम बहस गुरुवार को पूरी होने पर फैसला बाद में सुनाना तय किया। न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने यह अंतरिम आदेश संतरा बाई अन्य की याचिकाओं पर दिया।
याचिकाओं में कहा कि राज्य सरकार ने अगस्त 2013 में एनटीटी शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन जारी किए। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने कई बिन्दुओं पर भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने मामले में 9 अगस्त 2016 के अंतरिम आदेश से नियुक्तियों पर रोक लगा दी। अतिरिक्त महाधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया ने जवाब में कहा कि नेगेटिव मार्किंग के लिए प्रश्न-पत्र पर ही अंकित किया था। जरूरत से ज्यादा अभ्यर्थियों के चयन होने से मेल-फिमेल की कटऑफ समान आई है। इसके अलावा 2015 में आंसर की अपलोड करने की सूचना नहीं थी और जिन्होंने भी आरटीआई से आंसर की मांगी उन्हें मुहैया कराई गई।

बोर्डचेयरमैन हाजिर : सुनवाईमें जब ओआईसी नहीं आए तो कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन आरके मीणा को तलब किया तो चेयरमैन दोपहर 2 बजे हाजिर हुए। 

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