जयपुर. हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी संस्कृत शिक्षक भर्ती के लिए उम्र पार
होने के बावजूद याचिकाकर्ता का आवेदन ऑफलाइन स्वीकार करने के निर्देश दिए
हैं।
साथ ही सरकार व प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब भी किया है।
न्यायाधीश वी एस सिराधना ने देवेन्द्र कुमार शर्मा की याचिका पर यह आदेश
दिया है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता आर पी सैनी ने बताया, तृतीय
श्रेणी संस्कृत शिक्षकों के लिए 2013 के बाद भर्ती नहीं निकाली गई है।
एेसे में भर्ती में अधिकतम आयुसीमा में छूट दी जाए। कोर्ट ने कहा कि
परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और कोर्ट की अनुमति के बाद ही जारी किया
जाए।
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