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आरपीएससी को पदस्थापन को लेकर हाईकोर्ट ने दुबारा निर्णय लेने के आदेश दिए

(उदयपुर किरण). राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी द्वारा लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा-2014 में मेरिट में उच्च स्थान प्राप्त अभ्यर्थी को तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लंबी दूरी पर पदस्थापित करने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई कर सरकार को उसके पदस्थापन स्थान के संबंध में फिर से एक माह में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं.

मामले के अनुसार प्रार्थी अनूप झुंझुनू ने एडवोकेट संजय महला के जरिए रिट याचिका दायर कर बताया कि वह आरपीएससी अजमेर द्वारा लेक्चरर कम्प्यूटर इंजीनियरिंग पद पर चयनित अभ्यर्थी है. आयोग द्वारा जारी चयन सूची में उसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था. एडवोकेट महला ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने सफल अभ्यर्थियों के पदस्थापन के लिए 2 जून को जारी आदेशों में प्रार्थी की उच्च मेरिट को अनदेखा कर उसे उसके गृह जिले झुंझुनू या निकटस्थ चूरू या सीकर में पदस्थापित करने के बजाय काफी दूर कोटा में पदस्थापित कर दिया, जबकि प्रार्थी से मेरिट में काफी नीचे आए अभ्यर्थी को चूरू पदस्थापित कर पारदर्शिता नहीं बरती गई.

मेरिट के अनुसार प्रार्थी चूरू में पदस्थापन का हकदार था. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश वीएस सिराधना ने शनिवार को सरकार को आदेश दिए कि प्रार्थी के संबंध में उसकी उच्च मेरिट को देखते हुए उसके पदस्थापना स्थान बाबत एक माह में निर्णय लेकर प्रार्थी को अवगत कराए.

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