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दो शारीरिक शिक्षकों के स्थानांतरण पर कोर्ट की अंतरिम रोक

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश पीके लोहरा ने शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यरत कार्मिक रेणु सोलंकी व लालाराम जाट के स्थानांतरण पर अंतरिम रोक लगाते हुए शिक्षा विभाग एवं पंचायतराज विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अधिवक्ता प्रमेंद्र बोहरा ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया, कि प्रार्थीगण की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा की गई है एवं उनके स्थायीकरण के आदेश भी माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा पारित किए गए आदेश विधि विरुद्ध हैं। कोर्ट ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए दाेनाें याचिकाकर्ताओं के स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगाई और प्रारंभिक शिक्षा, पंचायतीराज विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

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