जयपुर| हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 मामले में आरपीएससी
की अपील को मंगलवार को खारिज कर दिया। न्यायाधीश एम.एन.भंडारी व डीसी
सोमानी की खंडपीठ ने यह अादेश दिया।
अपील में आरपीएससी ने एकलपीठ के 28 मई
के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें तीन विवादित प्रश्नों को एक्सपर्ट कमेटी
के पास जांच के लिए भेजा था। अपील में आरपीएससी ने कहा था कि प्रश्नों को
एक्सपर्ट कमेटी के पास भिजवाने की जरूरत नहीं है। अदालत ने आरपीएससी की
दलील नहीं मानी। द्वितीय श्रेणी संस्कृत शिक्षक भर्ती-2016 के मामले में भी
दो प्रश्नों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी गठन का निर्देश दिया है। अदालत
ने यह अंतरिम आदेश अनिल कुमार जैन की याचिका पर दिया।
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