लीगल रिपोर्टर. जोधपुर| हाईकोर्ट जज गोपालकृष्ण व्यास व मनोजकुमार गर्ग की
विशेष खंडपीठ ने शुक्रवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए समायोजित
शिक्षाकर्मियों के पेंशन मामले में पीएफ की राशि वापस जमा कराने की अवधि 30
जून से बढ़ा 31 अगस्त कर दी है।
याचिकाकर्ता राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी
वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दायर याचिका पर बहस करते हुए बताया गया, कि
समायोजन के समय लाखों रुपए प्राप्त हुए थे। उसकी व्यवस्था करने में थोड़ा
समय लग रहा है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए
कहा, कि अगर विभाग के आदेश के बावजूद ऐसा रवैया रखते हैं तो संबंधित अफसर
के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जा सकती है।
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