जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को आदेश दिए हैं
कि वह द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2016 में याचिकाकर्ता को एसटी विधवा
कोटे मानते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल करे। इसके साथ ही अदालत ने
आरपीएससी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश कमलेश कुमारी मीणा की ओर
से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता
राकेश कुमार सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से द्वितीय श्रेणी
अध्यापक संस्कृत विषय की भर्ती निकाली गई। जिसमें एसटी विधवा कोटे का कोई
पद नहीं रखा गया। ऐसे में याचिकाकर्ता ने सामान्य विधवा कोटे में आवेदन
किया।
वहीं बाद में संशोधित विज्ञापन जारी कर दो पद एसटी विधवा कोटे में रखे
गए। याचिकाकर्ता भर्ती में एसटी विधवा कोटे में मेरिट में आ रही है। ऐसे
में अब उसे इसका लाभ देते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। जिस पर
सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को एसटी विधवा कोटे में मानते हुए
चयन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों को
नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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